दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। दिल्ली के एनसीटी और मुख्य रूप से डीयूएसआईबी अधिनियम, 2010 के दायरे में काम कर रहे हैं। यह अधिनियम डीयूएसआईबी को कुछ क्षेत्रों को स्लम के रूप में सूचित करने की शक्ति प्रदान करता है, जहां समय बीतने के साथ, इमारतों को कम कर दिया गया है और बुनियादी नागरिक सेवाएं गायब हो गयी हैं।
इसके अलावा, डीयूएसआईबी को नागरिक सुविधाओं और उनके पुनर्वास के प्रावधान के जरिए झग्गी झोम्पी स्क्वायर बस्तियों / समूहों की देखभाल करने की भूमिका भी नियुक्त की गई है।
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 के तहत अस्तित्व में आया है जिसे 1 अप्रैल, 2010 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है और 1 जुलाई, 2010 को दिल्ली के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेशों से लागू हुआ है।
स्लम और जे जे विभाग जो एमसीडी के पहले हिस्से में था, अब इस बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है।
1 967 में जे जे विंग को डीडीए में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में डीडीए के साथ विलय हो गया। हालांकि स्लम और जे जे विभाग को 1 974 से 1 980 तक एमसीडी से डीडीए में स्थानांतरित कर दिया गया था और अंततः सितंबर, 1992 से एमसीडी के साथ था।
डीयूएसआईबी मुख्य रूप से दिल्ली शहर की राजधानी शहर में स्लम और जे जे डीलरों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिम्मेदार है, जिनकी जनसंख्या 1.40 करोड़ होने का अनुमान है। लगभग 6 लाख झाड़ियों में लगभग 30 लाख आबादी का काफी हिस्सा रहा है, जिनकी आश्रय और सामाजिक आधारभूत संरचनाएं गंभीर हो रही हैं और सरकार की चिंता बढ़ रही हैं। यहां स्पष्ट किया जा सकता है कि झोपड़पट्टी की आबादी का पता लगाने के लिए कोई प्रामाणिक डोर टू डोर सर्वेक्षण विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। ये पूरी तरह से कच्चे मूल्यांकन के आधार पर आबादी के अनुमानित आंकड़े हैं।
डीयूएसआईबी का मुख्य मिशन दिल्ली सरकार की तरफ से अनुमोदित योजनाओं की संख्या लागू करके स्लम और जे जे डीलरों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
स्लम और जे जे विभाग को अब दिल्ली सरकार के तहत अपने अध्यक्ष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री के साथ एमसीडी को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है,
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